बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब कोविड कर्फ्यू को 25 मई प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा, सुनिए क्या कहा शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने
आकाश ज्ञान वाटिका, 17 मई 2021, सोमवार, देहरादून (जि.सू.का.)। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब कोविड कर्फ्यू को 25 मई प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
[box type=”shadow” ]कोविड कर्फ़्यू के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी साथ ही 72 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं मरीज के तीमारदारों के आने-जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू के दौरान मान्य होगी। उन्होंने बताया कि अंत्येष्टि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगों को अनिवार्य रूप से कर्फ्यू पास दिया जाएगा। बैंक और राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान की अवधि 10 से 2 बजे तक दिन की कार्यविधि की गई। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वहीं वाहन की 50% की क्षमता अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून व राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं होगी परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसी प्रकार उद्योगों के लिए मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन को अनिवार्य के स्थान पर यथासंभव कर दिया है।
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- नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
- इस दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।
- बैंक और राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे।
- अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए 20 लोगों को अनिवार्य रूप से ई-पास अनिवार्य किया गया है।
- उधोगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।
- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
- हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है। वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
- सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- 21 मई को परचून, राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
- उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं होगी परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
[box type=”shadow” ]विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न शासन से जारी SOP को पढ़िए:
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