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कक्षा 10 एवं 12 की कोचिंग हेतु 2 नवंबर से कोचिंग संस्थाओं को खोलने की सशर्त मिली अनुमति
आकाश ज्ञान वाटिका, रविवार, 1 नवम्बर 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। जिलाधिकारी डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कोचिंग संस्थाओं को कक्षा 10 एवं 12 की कोचिंग हेतु खोले की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है की कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों सहमति पत्र की अनिवार्यता होगी तथा ऑनलाइन कोचिंग प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। आदेशों के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कोचिंग संस्थान 10 नवंबर 2020 से उपरोक्त मानकों के अनुसार संचालित किए जा सकेंगे।
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