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एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए पायलटों को मिली बड़ी राहत

आकाश ज्ञान वाटिका, 1 जून 2021, मंगलवार, नई दिल्ली। एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे पायलटों को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने के एयर इंडिया के फैसले को रद कर दिया है। इसी के साथ  उन सभी पायलटों की बहाली का निर्देश दिया है, जिनकी सेवाएं एयर इंडिया द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। इनमें से कई अनुबंध पर थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया को बहाल किए गए पायलटों को वापस वेतन देना होगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए पायलटों का भविष्य में अनुबंध बढ़ाने का फैसला उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एयर इंडिया करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत फैसला बुधवार को जारी किया जाएगा।

विदित रहे कि नौकरी से निकालने के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए नौकरी से निकाले गए पायलटों दिल्ली हाई कोर्ट में एयर इंडिया के फैसले खिलाफ  याचिका दी थी। बता दें कि एयर इंडिया ने पिछले साल 40 से अधिक पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था। इनमें कुछ पायलटों ने पहले तो त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में त्यागपत्र वापस लेने की मांग की थी।

पायलटों ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने निर्धारित समय सीमा छ: महीने बीतने से पहले ही अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। साथ ही इस संबंध में एयर इंडिया को आवेदन दिया गया था, लेकिन एयर इंडिया ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ऐसे में उनका त्यागपत्र वापस समझा जाए और उन्हें वापस नौकरी पर रखे जाने का निर्देश दिया जाए।

 दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 40 परिवार के लोग भी इन पायलटों से जुड़े हैं।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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